आयकर प्रावधान के तहत नकद लेनदेन के नियम

करेंसी के डेमोनेटाईज़ेशन के बाद सरकार नकद लेनदेन को नियमित (regularize) करना चाह रही थी और इसलिए नगद लेनदेन (Cash Transaction) को प्रभावित करने के लिए सरकार विभिन्न प्रावधान लेकर आए हैं। आयकर कानून 1961 और अन्य कानूनों को सरल भाषा में इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे।

  1. SECTION 40A (3) – किसी व्यक्ति को एक दिन में नकद में 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान किया जाता है, अकाउंट पेयी चेक और अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के उपयोग को छोड़ कर। ट्रांसपोर्टर को किए गए भुगतान के केस में, 35,000/- रुपये की उच्च सीमा का प्रावधान है। यदि भुगतान 10,000 रुपये या 35,000 रुपये से अधिक है, जैसा भी मामला हो, ऐसे खर्चों की इनकम टैक्स में पूरी तरह से छूट की अनुमति नहीं है।
  2. SECTION 40A (2) – यदि भुगतान किसी स्पेसिफ़िएड व्यक्ति को किया जाता है (उदाहरण – व्यक्ति के रिश्तेदार या कंपनी के निदेशक को) तो किये गए बहुत अधिक व्यय को अत्यधिक और अनुचित माना जाता है और AO (Assessing Officer) द्वारा ऐसे खर्चो को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
  3. SECTION 269ST – एक व्यक्ति एक दिन में किसी व्यक्ति (सरकार या बैंक को छोड़कर) से 2,00,000 रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त नहीं कर सकता है, और ना ही प्राप्तकर्ता चेक या डीडी या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के उपयोग से प्राप्त नहीं कर सकता है।
  4. SECTION 43 (1) – Disallowance of Depreciation – किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किया गया व्यय जिसके लिए किसी व्यक्ति को एक दिन में नकद भुगतान किया गया है जो की 10,000 रुपये से अधिक है। यदि यह 10,000 रुपये से अधिक है तो उस पर डेप्रिसिएशन की अनुमति नहीं है।
  5. SECTION 80D (2B) यदि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान नकद में किया जाता है तो ऐसी राशि डिडक्शन के रूप में स्वीकार्य नहीं है।
  6. SECTION 80G (5D) किसी भी प्रकार का दिया गया दान नगद में 2000 से अधिक होने पर डिडक्शन के लिए स्वीकार्य नहीं है। इसे ग्रॉस टोटल इनकम से नहीं घटाया जा सकता है।
  7. SECTION 80GGA (2A) – वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास (section 80GGA) के लिए 10,000 रुपये से अधिक का कोई भुगतान डिडक्शन के लिए स्वीकार्य नहीं है।
  8. SECTION (80GGB & 80GGC) यदि किसी राजनीतिक दलों को नगद में भुगतान किया जाता है तो ऐसा नगद भुगतान डिडक्शन के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।
  9. SECTION 194N – बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर से 1 करोड़ से अधिक की नकद की निकासी पर 2% TDS लगता है। यह लिमिट हर बैंक के लिए अलग – अलग हो सकती है। हालांकि, अगर व्यक्ति ने अपनी पिछले तीन साल की आय रिटर्न दाखिल नहीं की है तो यह सीमा 20 लाख रुपये होगी। इनकम टैक्स नहीं भरने की स्थिति में 20 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक 2% और 1 करोड़ रुपये से ऊपर 5% TDS होगा।
  10. SECTION 44AB (a) – टैक्स ऑडिट की सीमा 5 से बढ़ाकर 10 करोड़ हो सकती है। अगर
    (a) सभी नकद रसीद कुल प्राप्ति के 5% से अधिक नहीं हो तो।
    (b) सभी नकद भुगतान कुल भुगतान के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।
  11. SECTION 269SS – इस सेक्शन के अनुसार, कोई भी जमा या ऋण या कोई स्पेसिफिक राशि किसी भी व्यक्ति से 20,000 या उससे अधिक की राशि स्वीकार या ली नहीं जानी चाहिए। सिवाय बैंक ड्राफ्ट, खाता प्राप्तकर्ता चेक, या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से ली जा सकती है।
  12. SECTION 269T – यह सेक्शन किसी भी व्यक्ति को ऋण या जमा या स्पेसिफ़िएड राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिबंधित करता है सिवाय चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग से, इस राशि की अधिकतम सिमा 20,000 रुपये है इससे अधिक की राशि जमा करने पर इस सेक्शन का उलंघन माना जायेगा।
  13. Saving account & Current account बचत खाता और चालू खाता
    Saving A/c – सीबीडीटी (CBDT) ने किसी बैंक या सहकारी बैंक के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक या एक से अधिक खातों (चालू खाते और फिक्स्ड डिपाजिट के अलावा) में कुल 10 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद जमा की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है।

Cash deposit in FD – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि बैंकों को यह रिपोर्ट करना होगा कि क्या कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक फिक्स्ड डिपोसिट (किसी अन्य फिक्स्ड डिपोसिट के नवीनीकरण के माध्यम से किए गए फिक्स्ड डिपोसिट के अलावा) में एक वित्तीय वर्ष में कुल राशि 10 लाख रुपये या उससे अधिक जमा करता है।

Current A/c – करंट खाताधारकों की नकद जमा सीमा ₹50 लाख है। इस सीमा का उल्लंघन आईटी विभाग का ध्यान आकर्षित कर सकता है और आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।

  1. Credit card bill payments – सीबीडीटी का कहना है कि क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के लिए नकद में 1 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के भुगतान की सूचना देनी होगी।

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