नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों के संबंध में बैठक संपन्न

शिवपुरी (IDS-PRO) आगामी 6 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायधीश श्रीमती अंजुली पालो की अध्यक्षता में जिला न्यायाधीश शिवपुरी के विश्राम कक्ष में समस्त विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। जिसमें नेशनल लोक अदालत के संबंध में अभी तक की गई कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की गयी।
बैठक में विशेष न्यायाधीश श्री प्रभाकांत शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं रजिस्ट्रार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगऋषि, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के.मौर्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रदीप सिंह ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बैकों के शाखा प्रबंधक आदि उपस्थित थे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती पालो ने 6 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखें जाने वाले प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि उनके विभाग से संबंधित प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हो, इसके लिए अधिक से अधिक प्रकरण रखें जाए। उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत की अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी दी जाए। बैठक में बैंकर्स से कहा गया कि वे नेशनल लोक अदालत में अपने-अपने बैंको से अधिक से अधिक प्रकरण रखें। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं बैंकर्स को निर्देश दिए कि नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों की पूरी जानकारी त्वरित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय सेवा सदन शिवपुरी को दें।
उल्लेखनीय है कि पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 6 दिसम्बर (शनिवार) को किया जाएगा। जिसमें पक्षकार अपना प्रकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत कराने के इच्छुक है वह संबंधित जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय या शासन के विभाग अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य, फौजदारी, सिविल, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक प्रकरण, श्रम, नरेगा, मोटर दुर्घटना दावा, भू-अर्जन प्रकरण, समस्त राजस्व प्रकरण, नगर पालिका, नगर पंचायतों, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, सहकारिता, बैंक विक्रय कर, आयकर आदि से संबंधित प्रकरण, वन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण, बीमा, चैक बाउन्स प्रकरण, उपभोक्ता फोरम, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, लोक सेवा गारंटी, शासन की नीतियों के अंतर्गत चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग आदि से प्राप्त होने वाले हितलाभ एवं अनुदान संबंधी प्रकरण तथा मोबाइल कम्पनियों आदि के प्रकरण आपसी समझौते एवं रानीनामा के आधार पर निराकृत किए जाएगें। ऐसे विवाद जिनके संबंध में कहीं किसी न्यायालय में मामला पेश नहीं है उनके समाधान का आवेदन भी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के समक्ष न्यायालय में दिए जाने पर उनके निराकरण भी किए जाएगें।

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