शासकीय भवन, परिसर में बैनर पोस्टर लगाना पूर्णता प्रतिबंधित- कलेक्टर श्री दुबे

शिवपुरी (IDS-PRO) नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचरण संहिता के सही ढंग से क्रियान्वयन हेतु स्थानीय निकायों को उनकी सीमा क्षेत्र में दिशा-निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव दुबे ने निर्देश दिए है कि शासकीय भवन, परिसर में बैनर, पोस्टर, फैक्स, कटआउट आदि अन्य प्रचार सामग्री लगाया जाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन अवधि में किसी भी निकाय द्वारा नये स्थान पर होर्डिग्स एवं विज्ञापन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

कलेक्टर श्री दुबे ने बताया कि सभी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल को समस्त वैध विज्ञापन स्थानों पर चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन संबंधित स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र के साथ प्रचार, विज्ञापन बोर्ड पर लिखी जाने वाली भाषा, मैटर को भी बताना होगा। प्रस्तुत किए गए होर्डिंग्स नमूना प्रथम दृष्टया किसी भी जाति विशेष, किसी धर्म अथवा किसी समुदाय की भावना को आहत करने वाले नहीं होना प्रतीत होते हो, होर्डिंग्स कटआउट विज्ञापन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्व से सूचीबद्ध स्थानों के लिए प्रस्तुत किए जा सकेंगे। यदि एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो इसका निर्णय संबंधित क्षेत्र के एसडीएम उम्मीदवार के प्रतिनिधि के समक्ष लाॅटरी से किया जाएगा। जिसके आधार पर स्थानीय निकाय द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। स्थानीय निकाय के कार्यपालन अधिकारी एव अभ्यर्थी, निर्वाचन एजेन्ट की जिम्मेदारी होगी कि वह अनुमति की एक प्रति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उसी दिन मय खर्चें के विवरण के साथ दे।

स्थानीय निकाय क्षेत्र में विज्ञापन शुल्क निर्धारित
स्थानीय निकाय क्षेत्र में विज्ञापन शुल्क 3 रूपए प्रति वर्गफुट की दर से निर्धारित की गई है। जबकि 100 रूपए प्रति विज्ञापन स्थानीय निकाय को प्रोसिसिंग शुल्क के रूप में दिया जाएगा। क्लेक्स प्रिटिंग की दर 6 रूपए प्रतिवर्गफुट निर्धारित की गई है।

चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी निजी भवनों पर भवन स्वामी की लिखित सहमति एवं स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते है, इसके लिए स्थानीय निकाय को प्रोसेसिंग फीस 50 रूपए प्रति विज्ञापन निर्धारित की गई है। निजी भवनों पर दीवार लेखन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही आवेदक का यह दायित्व रहेगा कि वह पोस्टर, बैनर, कटआउट पर ऐसा कुछ भी न लिखा जाए कि विभिन्न समुदाय में असंतोष की भावना उत्पन्न होकर पब्लिक न्यूसेस की संभावना उत्पन्न हो। राजनैतिक विज्ञापनों पर आने वाला व्यय संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखा में सम्मिलित किया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा समस्त प्रत्याशियों एवं राजनैतिक दलों से अपील की है कि वह जिला निर्वाचन शिवपुरी द्वारा प्रदर्शित निर्देशों का पूर्णतः पालन करेंगे।

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