बगैर अनुमति सभा/समारोह/जलसा/रैली आदि प्रतिबंधित

इंदौर | शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर सभा/समारोह/जुलूस/रैली आदि का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है । इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सुधीर कुमार कोचर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 14 मई,2015 तक प्रभावशाली रहेंगे । जारी आदेशानुसार इस अवधि में कोई भी रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन आदि सार्वजनिक सभा/आयोजन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेंगे। मध्यप्रदेश कौलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी बगैर सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।

साथ ही प्रतिबंध लगाया गया है कि बारात के रूप में निकाले जाने वाले चल समारोह में विद्युत व्यवस्था के लिये दोनों छोरों पर लगाये जाने वाले तारो को दस फीट डंडे से व्यवस्थित रूप से संलग्न कर दिया जाये ताकि दस फीट की परिधी में ही चल समारोह मार्ग पर निकाला जाये। शेष मार्ग यथावत यातायात हेतु उपलब्ध रहे। यातायात के अत्यधिक दबाव वाले मार्गों एमजी रोड, जवाहर मार्ग, राजवाड़ा, आरएनटी मार्ग तथा एबी रोड पर रैली, जुलूस, शोभायात्रा एवं धरना प्रदर्शन के साथ ही बारात से संबंधित चल समारोह भी प्रतिबंधित रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी प्रकार के आयोजन के बाद आयोजक द्वारा लगाये गये पोस्टर/बैनर आदि को चौबीस घंटे में हटाकर साफ-सफाई आयोजक को करवाना होगी, अन्यथा इसे नगर निकाय द्वारा हटवाया जाकर इसका शुल्क आयोजक से वसूल किया जायेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित आयोजन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन का दोषी होगा। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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