30 हॉटस्पॉट एरिया में नहीं मिलेगी किसी तरह की छूट

केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन तो बढ़ाया वही रेड जोन में शामिल शहरों को दी कई तरह की छूट भी, लेकिन इंदौर में नहीं होगी लागू…..

इंदौर : केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया और उसके साथ ही ग्रीन, ऑरेंज, रेड के अलावा कंटेनमेंट एरिया के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। इंदौर में चूंकि कल रात तक 1545 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए और यह रेड जोन में शामिल है और 30 हॉटस्पॉट प्रशासन घोषित कर चुका है। लिहाजा कलेक्टर मनीष सिंह का स्पष्ट कहना है कि इंदौर में अभी किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं को जो छूट दी गई है वही जारी रहेगी। दरअसल कई लोगों को यह गलतफहमी हो गई कि निजी दफ्तरों के अलावा शराब, गुटखे-पान की दुकानें भी खुल सकती है, लेकिन प्रशासन ने दो टूक इनकार कर दिया है।

इंदौर में कोरोना संक्रमण अभी भी जारी है और रोजाना नए मरीज भी सामने आ रहे हैं। कल भी 32 नए मरीज और मिले। 507 नमूनों की जांच में हालांकि 453 नेगेटिव भी पाए गए। कलेक्टर श्री सिंह का स्पष्ट कहना है कि कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अभी लगातार कर्फ्यू और लॉकडाउन की सख्ती इसी तरह से जारी रहेगी और जो 30 हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं वहां तो किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जा रही है। ये वो हॉटस्पॉट हैं जहां पर 810 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें खजराना, मोती तबेला, जूनी इंदौर, टाटपट्टी बाखल, अहिल्या पल्टन, जूना रिहाला, सदर बाजार, आजाद नगर, कड़ाव घाट, चंदन नगर, रानीपुरा, मदीना नगर, सुदामा नगर, छावनी, हाथीपाला, दौलतगंज, तंजीम नगर, राजमोहल्ला, नेहरू नगर, नयापुरा, पल्हर नगर, सिद्धिपुरम, सिकंदराबाद जैसे एरिया शामिल हैं। हालांकि इंदौर में कर्फ्यू और लॉकडाउन वैसे भी बढ़ाए जाने की अनुशंसा मुख्यमंत्री से लेकर सांसद और विधायकों के अलावा अधिकारियों ने भी कर दी थी। वहीं केन्द्र सरकार ने भी 17 मई तक इसे बढ़ा दिया। लेकिन ग्रीन, ऑरेंज के अलावा रेड जोन में भी कुछ छूट देने की घोषणा की है, लेकिन इंदौर चूंकि कंटेनमेंट एरिया घोषित है। लिहाजा यहां पर अभी किसी तरह की नई छूट नहीं दी जाएगी। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं को दी जा रही छूट ही जारी रहेगी। कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत स्थानीय प्रशासन को अधिकार है कि वह गाइडलाइन में दिए गए प्रावधानों अनुकुल या विपरित निर्णय ले सकते हैं। इसके चलते इंदौर में ना तो चार पहिया वाहन, ना दुपहिया वाहन और ना ही 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ निजी दफ्तरों को खोलने या स्टेशनरी, मोबाइल, लैपटॉप की दुकानों या अन्य निर्माण सहित अन्य सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शराब-पान गुटखा सहित अन्य दुकानें भी नहीं खुलेगी
केन्द्र सरकार ने जो कल रात नई गाइडलाइन लॉकडाउन को लेकर जारी की उसमें ग्रीन, ऑरेंज के अलावा रेड जोन में क्या-क्या अनुमतियां मिल सकती है उसका खुलासा किया है। इसमें शराब, गुटखा, पान की दुकानें भी शामिल की गई हैं, लेकिन अगर कंटेनमेंट एरिया है तो वहां पर किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि इंदौर में कर्फ्यू और लॉकडाउन का पालन इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा। शराब, गुटखा, पान की दुकानों को भी अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता और वे पूरी सख्ती के साथ बंद ही रहेंगी। इसी तरह जो अन्य अनुमतियां रेड जोन में दी गई है वे भी इंदौर में अभी नहीं दी जाएगी, जो कि काफी बड़ा हिस्सा कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जा चुका है। प्रशासन द्वारा लगातार जहां-जहां लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते रहे वहां कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता रहा। अभी 317 कंटेनमेंट एरिया हैं। इसके अंदर 500 से ज्यादा ईपीक सेंटर हैं, जिनमें 549 हैं। लगभग 74 वार्ड का एरिया इसमें शामिल होता है। सिर्फ 11 वार्ड ही बचते हैं, जिसके चलते अभी प्रशासन इंदौर में किसी तरह की छूट नहीं देगा।

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