शा.सेवक पंचायत निर्वाचन कार्य को पूरी गंभीरता से ले- श्री शेख

शिवपुरी (IDS-PRO) अपर कलेक्टर श्री जेड.यू.शेख ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि पंचायत निर्वाचन कार्य को पूरी गंभीरता के साथ लें। निर्वाचन प्रशिक्षण के दौरान पूरी ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ कार्य को, जो की दिखाई भी दें।
अपर कलेक्टर श्री शेख जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य संपादित कराए जाने हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों की आज आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के.मौर्य, संयुक्त कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नीतू माथुर सहित रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर तथा नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

श्री शेख ने पंचायत निर्वाचन हेतु बनाए गए नोडल अधिकारीवार सौंपे गए कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अधिकारी एवं कर्मचारी को राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आदर्श आचरण संहिता लागू की है। उसका पूर्ण पालन ही न हो बल्कि परिलक्षित भी हो। उन्होंने पंचायत निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग आफीसरों को भी निर्देश दिए कि वह भी अपने-अपने क्षेत्रों में यह देखे कि आयोग द्वारा जो आर्दश आचरण संहिता जारी की है, उसका उल्लघंन न हो। शिकायत प्राप्त होने पर तत्परता के साथ समय सीमा में निराकरण की कार्यवाही की।

उन्होंने बताया कि जिले में तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए नाम-निर्देशन पत्र प्राप्ति की कार्यवाही 22 दिसम्बर से प्रातः 10.30 बजे से शुरू होकर अपरान्ह 3 बजे तक प्राप्त किए जाएगे। जबकि नाम-निर्देशन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर 2014 रहेगी। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारीको निर्देश दिए कि विद्युत बिल जमा केन्द्रों पर नोडयूज देने की व्यवस्था करें, जिससे उम्मीदवारों को नोडयूज लेने में परेशानी न हो। इसी प्रकार पंचायत का नोडयूज प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदाय किया जाएगा।

पंच पद के उम्मीदवारों को देना होगा घोषणा-पत्र
श्री शेख ने बताया कि पंच पद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र के साथ घोषणा पत्र देना होगा। जबकि सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य पद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नोटरी एक्ट के तहत 50 रूपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा। उन्होंने सभी रिटर्निंग आफीसरों को राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के जानकारी देते हुए बताया कि नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करते वक्त पूरी सावधानी एवं सर्तकता बरतते हुए पारदर्शिता भी रखें। प्रतिदिन प्राप्त होने वाले नाम-निर्देशन पत्रों की आॅनलाइन आयोग के पोर्टल पर फीडिंग भी कराए। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम न हो। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। एक उम्मीदवार दो नाम-निर्देशन पत्र के सेट प्रस्तुत कर सकता है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के.मौर्य ने बताया कि नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय नामांकन पत्र में जो कमियां हो उनकी पूर्ति हेतु उम्मीदवार को अवगत कराया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नाम-निर्देशन पत्र प्राप्ती स्थलों पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नीतू माथुर ने सभी रिटर्निंग आफीसरों को निर्देश दिए कि वह मतदाता सूची की जांच आवश्यक रूप से कर ले। उम्मीदवार द्वारा जो राशि जमा की जाएगी। उसकी पावती रशीद एम.पी.टी.सी. पर दी जाए। जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर प्राप्त किए जाएगे। जबकि जनपद पंचायतों के वार्डों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य तहसीलदार रिटर्निंग आफीसर के रूप में प्राप्त करेंगे। बैठक में बताया गया कि मतदाता पंच, सरपंच के निर्वाचन हेतु मतपत्रों का जबकि जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु ई.व्ही.एम.मशीन का उपयोग करेंगे।

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