6 दिसम्बर तक शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित

शिवपुरी (IDS-PRO) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के परिपेक्ष्य में आयुध अधिनियम 1959 के तहत जिला शिवपुरी की समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 6 दिसम्बर 2014 के लिए निलंबित कर दी गई है। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर भी पूर्णतः पाबंदी रहेगी। अनुज्ञप्तिधारियों को 12 नवम्बर तक शस्त्र जमा करने होगें।
जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी श्री राजीव दुबे ने दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश में उल्लेख किया है कि आयुध अधिनियम 1959 के तहत जिला शिवपुरी की समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 6 दिसम्बर 2014 के लिए निलंबित कर दी गई है। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर भी पूर्णतः पाबंदी रहेगी।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने शस्त्र संबंधित थानों में 12 नवम्बर तक आवश्यक रूप से जमा कराऐं। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिए है कि शस्त्रों के क्रय-विक्रय एवं परिवहन की अनुमति इस अवधि में जारी नहीं की जाए।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधीशगण प्रशासनिक अधिकारी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सुरक्षाकर्मी एवं चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्यपालन के समय लगाए गए जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बलों एवं अर्द्धसैनिक बलों, विशिष्ठ व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाए गए पुलिसकर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किए जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा। बैंक एटीएम की सुरक्षा में लगाए गए गार्डों हेतु उक्त आदेश से एक्जमशन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट से पृथक से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

Related Posts

ख़बर सीधी एवं सरल भाषा में लिखे, जिससे जनमानस भी पढ़ एवं समझ सके – कलेक्टर

शिवपुरी (आई.डी.एस.) कलेक्टर श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकार भाई समाचार लिखते वक्त इस बात पर विशेष ध्यान दें कि खबर पूरी पुष्टि के साथ सरल एवं सीधी भाषा…

भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान रखें – नेहा मारव्या

शिवपुरी (आई.डी.एस.) प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नेहा मारव्या ने सभी निर्माण एजेसियों एवं विभागों को निर्देश दिए है कि जो भी भवन निर्मित किए…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

इंदौर के इतिहास में पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव मैदान छोड़ा

  • By admin
  • April 30, 2024
  • 395 views
इंदौर के इतिहास में पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव मैदान छोड़ा

मध्य प्रदेश में बना दुनिया का सबसे ऊंचा जैन मंदिर

  • By admin
  • April 29, 2024
  • 495 views
मध्य प्रदेश में बना दुनिया का सबसे ऊंचा जैन मंदिर

महाकाल मंदिर में शुल्क देकर भी शीघ्र दर्शन नहीं कर सकेंगे

  • By admin
  • December 27, 2023
  • 472 views
महाकाल मंदिर में शुल्क देकर भी शीघ्र दर्शन नहीं कर सकेंगे

जब दिल ही टूट गया

  • By admin
  • December 27, 2023
  • 484 views

चार वेद, जानिए किस वेद में क्या है….?

  • By admin
  • December 21, 2023
  • 519 views
चार वेद, जानिए किस वेद में क्या है….?

भगवान के साथ रोटी

  • By admin
  • December 21, 2023
  • 383 views
भगवान के साथ रोटी