एसएमएस से मिलेगी निराकरण की जानकारी

शिवपुरी (IDS-PRO) कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण एल-1 स्तर पर करना सुनिश्चित करें। साथ ही शिकायतकर्ता से दूरभाष पर चर्चा कर समस्या के निराकरण के संबंध में आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचना भी दें।

जिला कलेक्टर श्री दुबे ने उक्त आशय के निर्देश जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा (टी.एल.) के पत्रो की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आज अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेड.यू.शेख, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के.मौर्य, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जिला कलेक्टर श्री दुबे ने सी.एम.हेल्पलाईन जन शिकायत निवारण प्रकोष्ट में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं शिकायतों की विभागवार निराकरण की समीक्षा करते हुए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि सी.एम.हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण अधिकारीगण एल-1 स्तर पर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी शिकायतकर्ता को उसके द्वारा दिए गए फोन नंबर पर बात कर शिकायत की स्थिति से अवगत कराएं। साथ ही शिकायत के निराकरण के संबंध में संबंधित शिकायतकर्ता को एस.एम.एस के माध्यम से सूचना दे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह ऐसे प्रयास करें कि शिकायत का निराकरण एल-1 स्तर के अधिकारी द्वारा कर दिया जाए। अपरिहार्य स्थिति में ही एल-2, एल-3 और एल-4 स्तर पर भेजा जाए। एल-1 एवं एल-2 स्तर पर अधिकारी द्वारा शिकायत के निराकरण में रूचि न लेने पर संबंधित एल-1 एवं एल-2 स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

निजी विद्यालयों के विरूद्ध होगी कार्यवाही
श्री दुबे ने छात्रवृत्ति वितरण मेपिंग के कार्य की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले के ऐसे निजी विद्यालय जो इस कार्य में रूचि नहीं ले रहे है। ऐसे निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्ति की कार्यवाही हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल और सी.बी.एस.सी. पाठ्यक्रम वाले विद्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र लिखा जाए।

उन्होंने हितग्राही मूलक योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे विभाग एवं बैंकर्स जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरणों में स्वीकृति एवं वितरण में रूचि नहीं ले रहे तथा जानबूझ कर प्रकरणों को लंबित रखे हुए है। उनके विरूद्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। श्री दुबे ने म.प्र. लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम के आवेदकों को समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों से अर्थदण्ड की राशि बसूल कर संबंधित आवेदकों को उपलब्ध कराई जाए।

Related Posts

ख़बर सीधी एवं सरल भाषा में लिखे, जिससे जनमानस भी पढ़ एवं समझ सके – कलेक्टर

शिवपुरी (आई.डी.एस.) कलेक्टर श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकार भाई समाचार लिखते वक्त इस बात पर विशेष ध्यान दें कि खबर पूरी पुष्टि के साथ सरल एवं सीधी भाषा…

भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान रखें – नेहा मारव्या

शिवपुरी (आई.डी.एस.) प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नेहा मारव्या ने सभी निर्माण एजेसियों एवं विभागों को निर्देश दिए है कि जो भी भवन निर्मित किए…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

इंदौर के इतिहास में पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव मैदान छोड़ा

  • By admin
  • April 30, 2024
  • 560 views
इंदौर के इतिहास में पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव मैदान छोड़ा

मध्य प्रदेश में बना दुनिया का सबसे ऊंचा जैन मंदिर

  • By admin
  • April 29, 2024
  • 701 views
मध्य प्रदेश में बना दुनिया का सबसे ऊंचा जैन मंदिर

महाकाल मंदिर में शुल्क देकर भी शीघ्र दर्शन नहीं कर सकेंगे

  • By admin
  • December 27, 2023
  • 661 views
महाकाल मंदिर में शुल्क देकर भी शीघ्र दर्शन नहीं कर सकेंगे

जब दिल ही टूट गया

  • By admin
  • December 27, 2023
  • 687 views

चार वेद, जानिए किस वेद में क्या है….?

  • By admin
  • December 21, 2023
  • 698 views
चार वेद, जानिए किस वेद में क्या है….?

भगवान के साथ रोटी

  • By admin
  • December 21, 2023
  • 811 views
भगवान के साथ रोटी