प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक

शिवपुरी (IDS-PRO) त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के दौरान उम्मीदवार एवं राजनैतिक दल चुनाव प्रचार हेत सभाओं एवं वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग अनुमति उपरांत प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे के दौरान कर सकेगा।

जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव दुबे ने म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा चार के तहत प्रदशन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए है कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रचार हेतु सभाओं एवं वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे के दौरान ही किया जा सकता है उपयोग किए जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र कम क्षमता के होंगे एवं माध्यम आवाज में चलाएं जाएगें, लम्बे चैंगे वाले माईक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही वाहनों और सभाओं में एक से अधिक माईक एक साथ समूह के रूप में नहीं लगाए जाएगें। चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रो, स्टेटिक एवं वाहनों पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे के दौरान उपयोग के लिए अनुमति तहसील क्षेत्रांतर्गत तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा अनुविभाग क्षेत्रांतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वह ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति दिए जाने से पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी या तहसीलदार द्वारा पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। अनुमति के लिए दिए जाने वाले आवेदन पत्र में नियम स्थान, समय, दिनांक आयोजक का नाम, पता, वाहन क्रमांक, आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। आवेदन पत्रों का निराकरण प्रथम आओं प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा, किसी भी स्थिति में शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, नर्सिग हाॅम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, नगर पालिका, जनपद पंचायत कार्यालय, छात्रावास एवं बैंक, पोस्टर आॅफिस, दूरभाष केन्द्र आदि के कार्यालय से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यत्रों का प्रयाग नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक संपूर्ण जिलेमें प्रभावशील रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन में ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग करने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जप्त किया जाकर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

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