कलेक्टर ने योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए निर्देश

शिवपुरी (IDS-PRO) कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने नगर पालिका परिषद शिवपुरी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य बाजार में लगने वाले हाथठेला व्यवस्थित रूप से खड़े हो इसके लिए होकर्स जोन के लिए स्थान चिन्हित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। होकर्स जोन ऐसे स्थान पर हो, जो नागरिकों एवं हाथठेला व्यवसायियों को व्यवहारिक एवं उपयोगी हो। जिला कलेक्टर श्री राजीव दुबे ने उक्त आशय के निर्देश आज नगरीय निकायों के अधिकारियों को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हितग्राही मूलक योजनाओं एवं विकास कार्यों की तथा समय-सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दिए।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेड.यू.शेख, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डी.के.मौर्य सहित जिलाधिकारी उपस्थित थे। श्री दुबे ने निराश्रित पेंशन योजना की राशि वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए वितरण की धीमी गति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गत माहों की पेंशन की राशि का वितरण शुक्रवार तक हो जाए। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

खाद खरीदने हेतु केश काउंटर खोले
जिला कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि जिले में हाल ही में हुई वर्षा के कारण रवी फसलों में यूरिया की मांग बढ़ेगी। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी अभी से उर्वरक की खपत एवं मांग का आंकलन कर यूरिया का डिमाण्ड तत्काल भेंजे। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को उर्वरक खरीदने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए सहकारी समितियों में नगद खाद क्रय केन्द्र शुरू किए जाए। जिस पर नियमानुसार पात्र किसानों को ही यूरिया का विक्रय किया जाए। इस कार्य का समन्वय उपपंजीयक सहकारिता द्वारा किया जाएगा। संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भी स्थिति पर नजर रखें।

गैस एजेंसियों की होगी जांच
जिला कलेक्टर ने जिले में घरेलू एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में स्थित गैस एजेंसियों का लगातार निरीक्षण करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग, ढाबों, होटलों, मैरिज हाउस और वाहनों में न हो। घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

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