पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सिमा को टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साल के लिए आगे बड़ा दिया है। परन्तु इनको आपस में लिंक करने की फ्री सेवा अब समाप्त हो चुकी है। अब इन दस्तावेज को आपस में लिंक करने के लिए आपको जुर्माना भरना होगा।
पैन कार्ड और आधार कार्ड दो ऐसे दस्तावेज हैं, जिनकी जरूरत हमे लगभग सभी कामों में पड़ती है अदि आपको नई सिम कार्ड लेना हो, वित्तीय लेन देन करना हो, लोन लेना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो या क्रेडिट कार्ड बनवाना हो आपको ऐसे सभी कामो के लिए पेन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत होती है वही अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है मुफ्त में इन दस्तावेजों को को लिंक करने की अंतिम तारीख 31-03-2022 थी परन्तु अब इसकी अंतिम तारीख को बड़ा कर 31-03-2023 कर दिया गया है जो की मुफ्त न हो कर जुर्माने के साथ होगी।
PAN-Aadhaar link नहीं किया तो कितना जुर्माना देना होगा।
आसान शब्दों अगर आप ने 1 अप्रेल 2022 से पहले आधार को पेन से लिंक नहीं किया तो अब आपको लिंक करना ने के लिए जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि 500 और 1000 रूपये होगी। पहले 500 रूपये जुर्माना होगी फिर 1000 रूपये जुर्माना होगी। जुर्माने की राशि इस प्रकार होगी। पहले तीन महीनो के लिए जुर्माने की राशि 500 होगी मतलब अप्रेल, मई और जून तक जुर्माने की राशि 500 होगी। वही अगले 9 महीने यानी जुलाई 2022 से मार्च 2023 बीच अगर आप अपने आधार को पैन से लिंक कराते हो तो आपको 1000 रूपये जुर्माना देना होगा।
PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
जैसा की हम सभी लोग जानते है पैन से आधार जो लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 थी। अब पैन को आधार के साथ लिंक जुर्माने के साथ 31 मार्च 2023 तक लिंक किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस अंतिम तारीख के बाद भी पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जायेगा।
Check whether your PAN card is linked with Aadhar card
जांचें कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा है या नहीं
Step 1 : www.incometax.gov.in इस लिंक पर क्लिक करे या डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेब साइट पर जाये।
Step 2 : वेब साइट की राईट साइड की टेब लिंक आधार स्टेटस (Link aadhaar Status) पर क्लीक करे।
Step 3 : अपना पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, इसके पश्चात व्यू लिंक आधार स्टेटस (View Link Aadhaar Status) टेब पर क्लिक करे. इस प्रकार आप अपना पेन आधार से लिंक हुआ हे या नहीं जान सकते है।
पैन को आधार कार्ड से कैसे लिंक करे?
How to link PAN with Aadhar card?
अभी तक जिन्होने अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है वो इस प्रक्रिया को फॉलो कर अपना पैन आधार से लिंक करा सकते है।
Step 1 : www.incometax.gov.in इस लिंक पर क्लिक करे या डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेब साइट पर जाये।
Step 2 : वेब साइट की राईट साइड की टेब लिंक आधार (Link Aadhaar) पर क्लीक करे।
Step 3 : पैन नंबर, आधार नंबर, आधार पर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर जैसे विवरण दर्ज करें, आधार कार्ड में केवल जन्म वर्ष होने पर बॉक्स पर टिक करें, और एग्री टू वेलिडेट माय आधार डिटेल्स को भी टिक करें। फिर ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) पर क्लिक करें।